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पैन कार्ड को लेकर आई नई मुसीबत, लाखों पैन कार्ड हो जायेगे बंद! PAN Card Deactivation July 2025

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पैन कार्ड को लेकर आई नई मुसीबत, लाखों पैन कार्ड हो जायेगे बंद! PAN Card Deactivation July 2025

PAN Card Deactivation July 2025: जुलाई 2025 में आयकर विभाग ने एक नई चेतावनी जारी की है जिसने लाखों पैन कार्डधारकों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन लोगों ने अब तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है उनके पैन कार्ड जल्द ही निष्क्रिय यानी Deactivate कर दिए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा खत्म होने के बाद बिना लिंक किए गए पैन कार्ड का उपयोग किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा। यह फैसला सरकार द्वारा पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करवाएं वरना आपका पैन कार्ड भी बंद हो सकता है।

क्यों हो सकते हैं बंद

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आयकर विभाग का कहना है कि देश में अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं। ऐसे मामलों में फर्जीवाड़े और डुप्लीकेट पैन कार्ड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिससे टैक्स प्रणाली प्रभावित होती है। यही वजह है कि विभाग ने यह कड़ा फैसला लिया है कि जो भी पैन कार्ड निर्धारित तिथि तक आधार से लिंक नहीं होंगे उन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद उसका उपयोग बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग या कोई भी वित्तीय दस्तावेज़ में नहीं किया जा सकता। इससे व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित हो सकता है और भविष्य की आर्थिक योजनाएं रुक सकती हैं।

अंतिम तिथि की जानकारी

आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है लेकिन अब जुलाई 2025 को इसे लेकर सख्ती बरती जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि यह आखिरी मौका है और इसके बाद किसी को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तय तिथि तक यह लिंकिंग नहीं कर पाता है तो उसका पैन कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल कार्य में अमान्य माना जाएगा। ऐसे में सभी कार्डधारकों से आग्रह किया गया है कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा कर लें और भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत से बचें।

कैसे करें लिंक

पैन और आधार को लिंक करना अब बहुत आसान है और इसे आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर ऑनलाइन तरीका समझ में नहीं आता है तो आप नजदीकी सेवा केंद्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर यह काम करा सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रक्रिया पूरी होने पर एक पुष्टिकरण मैसेज भी आएगा जिससे आप लिंकिंग की पुष्टि कर सकें।

लिंक न होने पर असर

अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड को निर्धारित समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और वह सभी वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाएगा। बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश, संपत्ति खरीदने या बेचने, आयकर रिटर्न भरने और यहां तक कि पासपोर्ट बनवाने जैसी सेवाओं में भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय पैन के कारण न केवल ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं बल्कि आपको जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सभी लोग समय रहते अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें और समस्याओं से बचें।

किन्हें छूट है

हालांकि यह नियम सभी पैन कार्डधारकों पर लागू है लेकिन कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को इस नियम से छूट भी दी गई है। इनमें असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के निवासी, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय शामिल हैं। इनके लिए लिंकिंग अनिवार्य नहीं है या इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है। हालांकि ऐसी छूट तभी मान्य मानी जाती है जब संबंधित व्यक्ति की जानकारी विभागीय रिकॉर्ड में पहले से उपलब्ध हो। इसलिए अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नजदीकी आयकर कार्यालय से संपर्क करना बेहतर होगा।

लोगों की प्रतिक्रिया

इस फैसले को लेकर लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग सरकार के इस फैसले को पारदर्शिता और फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए जरूरी मान रहे हैं जबकि कई लोगों का कहना है कि उन्हें तकनीकी दिक्कतों या जानकारी की कमी के कारण लिंकिंग में परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया समझ नहीं आती। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, ऑनलाइन गाइड और CSC सेंटर की मदद से प्रक्रिया को आसान बनाया है लेकिन लोगों को भी सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है।

अस्वीकृति

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों पर आधारित है। पैन और आधार लिंकिंग से संबंधित सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अधिकृत सेवा केंद्र से संपर्क करें। किसी भी निर्णय से पहले सत्यापन आवश्यक है। लेखक या प्रकाशक किसी प्रकार के लाभ या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

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Rajendra Kumar Patel

Rajendra Kumar Patel

मैं राजेंद्र पटेल हूँ, वर्तमान में अपनी बी.ए. की पढ़ाई कर रहा हूँ और हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में अपने कौशल को निखार रहा हूँ मुझे पाठकों से जुड़ने वाली और समझने में आसान सामग्री बनाने का शौक है। नई - नई और रोमांचक जानकारी के लिए नियमित रूप से इस वेबसाइट पर विजिट करें

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